Chhattisgarh

अब ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण हुआ आसान घर बैठे करवाए

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जो भी गाड़ी चलाते हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है. अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.

जो भी गाड़ी चलाते हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है. अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 20 सालों तक वैलिड होता है. इसके बाद आपको इसे रिन्यू कराना पड़ता है. 

ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 20 सालों के लिए वैलिड होता है. अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो आपके पास सिर्फ एक साल का समय होता है, इस समय के दौरान ही आपको अपना DL रिन्यू कराना होता है

अगर आप इस एक साल के भीतर अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं कराते हैं, तो आपको फिर से लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा. सबसे पहले आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा. इसके बाद आपका नया परमानेंट लाइसेंस बन पाएगा.

अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो अब आप घर बैठे ही इसे रिन्यू करा सकते हैं. देशभर में कोरोना महामारी का प्रकोप होने के कारण RTO ने यह सुविधा शुरू की है. आइए जानते हैं कि कैसे आप घर बैठे ही ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. 

-इसके लिए सबसे पहले आपको परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर विजिट करना होगा. 
-इसके लिए आपको Parivahan.gov.in लिंक को ओपन करें. 
-इसके बाद आपको अपना राज्य और अपने शहर का चुनाव करना होगा. 
-इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिख रहे ‘लाइसेंस रिन्यू’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. 
-फिर आवेदन पत्र में आपको अपनी निजी जानकारी भरनी होगी. 
-इसके बाद आपको पहचान पत्र के रूप में बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ आदि अपलोड करने होंगे.
-आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे. 
-इसके बाद आपकी स्क्रीन पर पेमेंट का ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएगा. 
-यहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल की फीस जमा करनी होगी. 
-इसके बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. 
-आप प्रोसेस पूरी होने की रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं.

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