
नवरात्र के अवसर पर डांडिया, रास गरबा व भजन के लिए जिला दंडाधिकारी डॉ. मित्तर ने सशर्त अनुमति दी है
रास गरबा भी होगा और डांडिया भी खेल सकेंगे। पंडालों में भजन का आयोजन भी समितियां करा सकेंगी। इसके लिए कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करना होगा। शुक्रवार को कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने नवरात्र पर्व के दौरान आयोजनों के लिए सशर्त अनुमति दी है। जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि कोरोना संक्रमण की आशंका अब भी बनी हुई है। लिहाजा आयोजनों के दौरान सतर्कता जरूरी है। संक्रमण ना फैले, इसके लिए जरूरी उपाय के सााथ ही सावधानी भी बरतनी होगी।
आयोजन स्थल पर प्रवेश की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 200 व्यक्ति जो भी कम हो, निर्धारित की गई है कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 10.00 बजे तक ही किया जाएगा। आयोजन स्थल पर प्रवेश व निकासी द्वार पृथक-पृथक रखने होंगे। यह टच फ्री मोड में होना चाहिए। आयोजन स्थल को दिन में कम से कम दो बार सैनिटाइज करना अनिवार्य है।
आयोजन में शामिल होने वाले सभी लोगों की थर्मल स्कीनिंग करनी होगी। मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर व शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना जरूरी है आयोजन में सम्मिलित होने वाले लोगों के लिए रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा। भविष्य में यदि कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है, तो उसका आसानी से कांट्रेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके कार्यक्रम में शामिल होन के लिए कोविड वैक्सिन की दोनांे डोज लगना अनिवार्य है
पार्किंग की व्यवस्था समिति को करनी होगी। आयोजन के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन करने पर मनाही रहेगी। आयोजन स्थल में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए आयोजकों को पर्याप्त स्वयंसेवक रखना होगा। पूरी व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी उनकी खुद की रहेगी। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा



