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रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को 31.03.2026 तक बढ़ाया गया

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  1. राष्ट्रीय पोर्टल से संबंधित जानकारी के लिए कृपया www.solarrooftop.gov.in पर जाएं
  2. राष्ट्रीय पोर्टल के तहत सब्सिडी रुपये निर्धारित की गई है। पूरे देश के लिए 14,588/- प्रति किलोवाट (3 किलोवाट तक की क्षमता के लिए)।
  3. पंजीकृत विक्रेताओं की सूची राष्ट्रीय पोर्टल पर भी उपलब्ध है।
  4. राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं है और संबंधित वितरण कंपनियों द्वारा नेट-मीटरिंग के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है
  5. सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसी भी विक्रेता या वितरण कंपनी को कोई शुल्क नहीं देना होगा और मंत्रालय द्वारा सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी

रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को 31.03.2026 तक बढ़ा दिया गया है और इसलिए, प्रोग्राम के तहत सब्सिडी तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक कि प्रोग्राम के तहत लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। सभी आवासीय उपभोक्ताओं को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन के लिए शुल्क या नेट-मीटरिंग/परीक्षण के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क जो संबंधित वितरण कंपनी द्वारा निर्धारित नहीं है, किसी भी विक्रेता को किसी भी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान न करें। यदि किसी विक्रेता/एजेंसी/व्यक्ति द्वारा इस तरह के शुल्क की मांग की जाती है, तो इसकी सूचना संबंधित वितरण कंपनी और इस मंत्रालय को ईमेल rtsmnre@gov.in पर दी जा सकती है। राष्ट्रीय पोर्टल से संबंधित जानकारी के लिए कृपया www.solarrooftop.gov.in पर जाएं

राष्ट्रीय पोर्टल पर देश के किसी भी हिस्से से रूफटॉप सोलर स्थापित करने का इच्छुक कोई भी उपभोक्ता आवेदन कर सकता है और पंजीकरण से लेकर सीधे अपने बैंक खाते में सब्सिडी जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया को ट्रैक कर सकता है। राष्ट्रीय पोर्टल के तहत सब्सिडी रुपये निर्धारित की गई है। पूरे देश के लिए 14,588/- प्रति किलोवाट (3 किलोवाट तक की क्षमता के लिए) और आवासीय उपभोक्ताओं को अपने इलाके की संबंधित वितरण कंपनी द्वारा पंजीकृत विक्रेताओं में से किसी एक से रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करना होगा। पंजीकृत विक्रेताओं की सूची राष्ट्रीय पोर्टल पर भी उपलब्ध है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विक्रेता और उपभोक्ताओं के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौते का प्रारूप राष्ट्रीय पोर्टल पर दिया गया है। समझौते की शर्तों पर परस्पर सहमति हो सकती है। विक्रेता को कम से कम 5 वर्षों के लिए उपभोक्ता को रखरखाव सेवाएं प्रदान करनी होंगी और किसी भी चूक के मामले में संबंधित वितरण कंपनी विक्रेता की प्रदर्शन बैंक गारंटी को भुना सकती है। राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं है और संबंधित वितरण कंपनियों द्वारा नेट-मीटरिंग के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, किसी भी विक्रेता या वितरण कंपनी को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा और मंत्रालय द्वारा सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

मंत्रालय रूफटॉप सोलर प्रोग्राम चरण- II को लागू कर रहा है जिसमें रूफटॉप सोलर लगाने के लिए आवासीय उपभोक्ताओं को सीएफए/सब्सिडी प्रदान की जा रही है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए, एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया गया था जिसे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 30.07.2022 को लॉन्च किया गया था।

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