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सेंसर बोर्ड ने हाईकोर्ट को बताया: कंगना की फिल्म “इमरजेंसी” को कट्स के साथ सर्टिफिकेट दिया जा सकता है

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मुंबई: गुरुवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि अगर उसकी संशोधन समिति द्वारा सुझाए गए कट्स किए जाते हैं तो वह कंगना रनौत की फिल्म “इमरजेंसी” को सर्टिफिकेट दे देगा।मूल रूप से 6 सितंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म को अपने प्रमाणन को लेकर सेंसर बोर्ड के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। रनौत, जिन्होंने न केवल फिल्म का निर्देशन और सह-निर्माण किया है, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका भी निभाई है, ने सीबीएफसी पर फिल्म की रिलीज में बाधा डालने के लिए प्रमाणन प्रक्रिया में देरी करने का आरोप लगाया है।जीवनी पर आधारित इस ड्रामा ने विवाद खड़ा कर दिया है, खासकर शिरोमणि अकाली दल सहित कुछ सिख संगठनों ने, जिनका दावा है कि यह उनके समुदाय को गलत तरीके से पेश करती है और इसमें ऐतिहासिक गलतियाँ हैं।पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति बी पी कोलाबावाला और फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने फिल्म के प्रमाणन के बारे में अनिर्णय के लिए सीबीएफसी की आलोचना की थी। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सेंसर बोर्ड को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने से बचने के लिए एक निश्चित निर्णय लेना चाहिए।उच्च न्यायालय ने सीबीएफसी को 25 सितंबर तक निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

फिल्म के सह-निर्माता जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने रनौत द्वारा निर्देशित “इमरजेंसी” के लिए सीबीएफसी को प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश देने की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।गुरुवार की कार्यवाही के दौरान, पीठ ने पूछा कि क्या सीबीएफसी के पास फिल्म के बारे में “अच्छी खबर” है। सीबीएफसी के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने जवाब दिया कि संशोधन समिति ने अपना निर्णय ले लिया है, उन्होंने कहा, “समिति ने प्रमाण पत्र जारी करने और फिल्म को रिलीज़ करने से पहले कुछ कट्स का सुझाव दिया है।”ज़ी एंटरटेनमेंट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील शरण जगतियानी ने यह तय करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा कि क्या वे प्रस्तावित कटौतियों का अनुपालन कर सकते हैं। इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर के लिए निर्धारित की।अपनी याचिका में, ज़ी एंटरटेनमेंट ने दावा किया कि सीबीएफसी ने पहले ही प्रमाणपत्र तैयार कर लिया था, लेकिन इसे रोक रहा था। पिछले हफ़्ते, उन्होंने आरोप लगाया कि देरी राजनीति से प्रेरित थी, खासकर हरियाणा में आने वाले चुनावों के कारण। पीठ ने सवाल किया कि सत्तारूढ़ पार्टी रनौत के खिलाफ कार्रवाई क्यों करेगी, जो खुद एक भाजपा सांसद हैं।

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