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बीएसई और एनएसई ने सेबी के नियमों के उल्लंघन के लिए हिंदुस्तान जिंक पर ₹10.73 लाख का जुर्माना लगाया

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गुरुवार को, वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) ने घोषणा की कि बीएसई और एनएसई दोनों ने अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या के संबंध में सेबी के नियमों का पालन करने में विफल रहने के लिए 5.37 लाख, यानी कुल मिलाकर 10.73 लाख का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने कहा कि वह आवश्यक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खान मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है और संवाद बनाए रख रही है। अपनी फाइलिंग में कंपनी ने कहा, “हमें बीएसई और एनएसई से दिनांक 21 अगस्त, 2024 का नोटिस मिला है, जिसमें निदेशक मंडल की संरचना और स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या के संबंध में सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 17(1) का अनुपालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है।” इसके अतिरिक्त, कंपनी ने पुष्टि की कि उसने अपने बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक रखने की आवश्यकता को पहले ही पूरा कर लिया है।वर्तमान में, कंपनी के बोर्ड में तीन स्वतंत्र निदेशक कार्यरत हैं।

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