Chhattisgarh

सम्पत्ति कर बकाया पर निगम की सख्ती: आनंद रेस्टोरेंट सील, अन्य को चेतावनी

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 रायपुर – नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त  अबिनाश मिश्रा के आदेशानुसार, अपर आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, उपायुक्त राजस्व डॉक्टर अंजलि शर्मा,राजस्व अधिकारी खीरसागर नायक के निर्देशानुसार जोन 10 जोन कमिश्नर श्री राकेश शर्मा के मार्गनिर्देशन में जोन 10 राजस्व विभाग की टीम द्वारा जोन क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 52 में बड़े बकायेदार पर सीलबंद की कड़ी कार्रवाई की गई .आज कार्यवाही के तहत जोन क्षेत्र में डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 52 के क्षेत्र में बड़े बकायादार आशुतोष शर्मा की वर्ष 2019-20 से बकाया राशि रूपये 5 लाख 92 हजार 354 के संपत्तिकर का भुगतान उक्त सम्बंधित बड़े बकायादार द्वारा डिमांड बिल / नोटिस, अंतिम सूचना देने के बाद भी नहीं करने पर उनके सम्बंधित फर्म आनन्द रेस्टोरेंट को सीलबंद करने की कड़ी कार्यवाही की गई है .

बकायदार पर सीलबंद की कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी आज की सीलबंद की कार्यवाही के अभियान में जोन 10 के जोन सहायक राजस्व अधिकारी श्री महादेव रक्सेल और जोन 10 राजस्व विभाग के अन्य सम्बंधित कर्मचारियों की उपस्थिति रही.नगर निगम जोन 10 के सहायक राजस्व अधिकारी श्री महादेव रक्सेल ने जोन 10 के क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद वार्ड नम्बर 52 के तहत व्हीआईपी मार्ग अमलीडीह में दी लीविंग रूम एंड ग्रीन कैफे की संचालिका सम्पतिकर बकायादार श्रीमती ज्योति केशवानी को डिमांड बिल / नोटिस जारी कर अगले तीन दिनों के भीतर अपनी प्रापर्टी आईडी को अपडेट करवाकर सम्पतिकर का भुगतान रायपुर नगर निगम के जोन 10 राजस्व विभाग की शाखा में सम्पर्क करके करना सुनिश्चित करने की कड़ी हिदायत नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत दी है, अन्यथा की स्थिति में वार्षिक भाड़ा मूल्य का निर्धारण कर बिल जनरेट करने की चेतावनी सम्बंधित सम्पतिकर बकायादार को दी है.

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