बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत की, जिसे माता-पिता को पेंशन खाते के माध्यम से अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। माता-पिता ऑनलाइन या बैंक या डाकघर जाकर NPS वात्सल्य में नामांकन कर सकते हैं।पात्रता मानदंड:
- आपको नाबालिग बच्चे का माता-पिता या कानूनी अभिभावक होना चाहिए।
- बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आप भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (NRI) या भारत के विदेशी नागरिक (OCI) हो सकते हैं।
- पेंशन फंड मैनेजर (PFM) चुनें: अधिकृत प्रदाताओं की सूची में से PFM चुनें।
- आवश्यक दस्तावेज जुटाएँ: बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र, अपना पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण सहित आवश्यक दस्तावेज जुटाएँ।
- आवेदन पत्र पूरा करें: एनपीएस वात्सल्य आवेदन पत्र को सही जानकारी के साथ भरें।
- प्रारंभिक योगदान करें: खाता शुरू करने के लिए न्यूनतम आवश्यक राशि जमा करें।
- खाता सक्रियण: औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद, आपका एनपीएस वात्सल्य खाता सक्रिय हो जाएगा।
- वात्सल्य खाता खोलने के लिए न्यूनतम योगदान 1,000 रुपये है, और उसके बाद ग्राहकों को सालाना 1,000 रुपये का योगदान करना होगा। एनपीएस खातों से निकासी के लिए दिशा-निर्देशों को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- जल्दी शुरुआत: अपने बच्चे की सेवानिवृत्ति के लिए जितनी जल्दी हो सके बचत करना शुरू करें।
- दीर्घकालिक विकास: लंबी निवेश अवधि में चक्रवृद्धि लाभों का लाभ उठाएं।
- कर लाभ: आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत संभावित कर कटौती का आनंद लें।
- लचीलापन: अपने जोखिम की भूख के अनुकूल विभिन्न निवेश विकल्पों में से चुनें।
- सरकारी समर्थन: यह योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित है, जो सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है।
- सुरक्षित सेवानिवृत्ति: अपने बच्चे की भविष्य की सेवानिवृत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कोष बनाएँ।
- कर बचत: आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर लाभ प्राप्त करें।
- वित्तीय अनुशासन: छोटी उम्र से ही भविष्य के लिए बचत की आदत डालें।