उज्जैन में भस्म आरती के बहाने ठगी, महिला भक्त से 8500 रुपये वसूले, दो आरोपी गिरफ्तार

महाकाल मंदिर में भस्म आरती के नाम पर ठगी, दो लोगों पर केस दर्ज
उज्जैन। पुणे से आई महिला श्रद्धालुओं से महाकाल मंदिर में भस्म आरती दर्शन की अनुमति दिलाने के नाम पर 8500 रुपये की ठगी करने वाले दो लोगों के खिलाफ महाकाल पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपियों में से एक पुजारी का सहयोगी भी बताया जा रहा है।
ऐसे हुई ठगी
महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की शिकायत के अनुसार, पुणे निवासी विद्या भूमकर, मोनिका पायगुडे, रेशमा और जगताप दो मार्च को महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए उज्जैन पहुंची थीं। उन्होंने मंदिर समिति के सदस्य राजेंद्र शर्मा गुरु से सुबह होने वाली भस्म आरती के दर्शन की अनुमति दिलाने का अनुरोध किया। राजेंद्र गुरु ने उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन देर शाम तक अनुमति नहीं मिली। इसी बीच महिलाओं की मुलाकात दीपक वैष्णव नामक युवक से हुई, जिसने उनसे भस्म आरती की परमिशन दिलाने के बदले 8500 रुपये ले लिए। संयोग से, बाद में राजेंद्र गुरु ने ही उनकी अनुमति करवा दी। जब महिलाओं ने दीपक से अपने पैसे वापस मांगे, तो उसने सिर्फ 4000 रुपये लौटाए और बाकी देने से मना कर दिया।
वीआईपी दर्शन और भस्म आरती में पहले भी हो चुकी हैं ठगी की घटनाएं
महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन और भस्म आरती की अनुमति दिलाने के नाम पर ठगी की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। इसी तरह के मामलों में मंदिर समिति और सुरक्षा एजेंसी के करीब 10 कर्मचारी भैरवगढ़ जेल में बंद हैं, जबकि दो मीडियाकर्मी समेत चार आरोपी अभी भी फरार हैं। इन पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।
पुजारी के सहयोगी के जरिए करवाई जाती थी परमिशन
पुलिस जांच में पता चला है कि दीपक वैष्णव, महाकाल मंदिर के पुजारी बबलू गुरु के सेवक राजू उर्फ दुग्गर के माध्यम से लोगों को भस्म आरती की अनुमति दिलवाता था। ठगी से मिले पैसे दोनों आपस में बांट लेते थे। विद्या भूमकर और मंदिर समिति की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दीपक वैष्णव और राजू उर्फ दुग्गर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है।