Madhya Pradesh

आरटीओ टैक्स छूट में बड़ी चूक! ग्वालियर मेले में स्क्रैप पॉलिसी का गलत फायदा

49 / 100 SEO Score

ग्वालियर व्यापार मेले में स्क्रैप सर्टिफिकेट पर ज्यादा छूट देने से फंसे डीलर्स, परिवहन विभाग ने भेजे नोटिस

ग्वालियर: ग्वालियर व्यापार मेले में स्क्रैप सर्टिफिकेट के तहत दी जाने वाली छूट पर परिवहन विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्क्रैप सर्टिफिकेट का लाभ लेते हुए ग्राहकों को आरटीओ टैक्स में 50% की छूट दी जानी थी, इसके बाद बची हुई राशि पर 25% की छूट लागू होनी थी। लेकिन डीलर्स ने सीधे कुल टैक्स पर ही 75% छूट दे दी, जिससे अब यह मामला विवादों में आ गया है। सूत्रों के मुताबिक, ऐसे वाहनों की संख्या 100 से ज्यादा बताई जा रही है। यह गड़बड़ी सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और पंजीयन अधिकारी ने ग्वालियर व्यापार मेले में शामिल ऑटोमोबाइल डीलर्स को नोटिस भेजकर उनसे तय से अधिक दी गई छूट की रकम वापस मांगी है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि रकम नहीं लौटाई गई तो उनका ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

हर साल ग्वालियर व्यापार मेले में नए वाहन की खरीद पर 50% तक आरटीओ टैक्स छूट दी जाती है। इस बार भी सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के तहत पुराने वाहन का स्क्रैप सर्टिफिकेट (सीओडी) जमा करने पर 25% अतिरिक्त छूट का नियम था, जो व्यावसायिक वाहनों पर 15% थी। इस बार मेले में काफी संख्या में वाहन बिके, जिनमें से 100 से अधिक वाहन ऐसे थे, जिन्हें स्क्रैप सर्टिफिकेट के जरिए बेचा गया। आमतौर पर डीलर खुद ही ग्राहकों के वाहन का रजिस्ट्रेशन कराते हैं और फिर परिवहन विभाग को अप्रूवल के लिए भेजते हैं। लेकिन इस बार स्क्रैप सर्टिफिकेट पर छूट की गणना गलत तरीके से की गई, जिससे कुल टैक्स पर पहले 50% और फिर 25% यानी कुल 75% छूट दे दी गई।

अब क्या करेगा परिवहन विभाग?

परिवहन विभाग ने इस गड़बड़ी पर सख्त रुख अपनाया है। नोटिस जारी कर डीलर्स को तीन दिन के भीतर अतिरिक्त दी गई छूट की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उनके ट्रेड लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि स्क्रैप सर्टिफिकेट का लाभ अब उज्जैन में आयोजित होने वाले व्यापार मेले में भी दिया जा रहा है, लेकिन इस बार परिवहन विभाग अतिरिक्त सतर्कता बरतने की तैयारी में है ताकि इस तरह की गड़बड़ी दोबारा न हो सके।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button