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PM मोदी और CM योगी पर भड़काऊ भाषण,Azam Khan सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुनवाई

यूपी में जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, तब से सपा नेता आजम खान के सितारे लगातार गर्दिश में चल रहे हैं. पहले बेटे के जन्मतिथि घोटाले में जेल काटनी पड़ी थी, अब विधायकी रद्द होने के साथ ही दोबारा फिर जेल जाने की नौबत आ गई है

Azam Khan यूपी असेंबली का सदस्य बने रहने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को दोबारा सुनवाई करते हुए रामपुर की सेशन कोर्ट ने विधायकी रद्द किए जाने के खिलाफ आजम खान की अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट के इस फैसले के साथ ही अब रामपुर सदर सीट से दोबारा एमएलए के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है.

रामपुर सेशन कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनाव में आजम खान (Azam Khan) के वकीलों ने अपना पक्ष रखा. वकीलों ने  2019 में सीएम योगी और पीएम मोदी पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में बतौर सबूत पेश की गई कथित सीडी पर सवाल उठाए और सजा पर रोक लगाने की मांग की. जबकि अभियोजन पक्ष ने कहा कि आजम खान ने कभी यह नहीं कहा है कि यह उनका भाषण नहीं था, उस वक्त वह सांसद थे और भाषण देते समय उन्हें जिम्मेदार होना चाहिए था. दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद जज ने फैसले सुनाने के लिए शाम 4 बजे का समय तय कर दिया.

Azam Khan की विधायकी रद्द किए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी. जस्टिस डी. वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने कहा था कि आजम खान को उचित मौका दिया जाना चाहिए था. अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था, ‘उन्हें अयोग्य ठहराने की क्या जल्दी थी? आपको कम से कम उन्हें कुछ मोहलत देनी चाहिए थी.’ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रामपुर सेशन कोर्ट को आजम खान की अर्जी पर गुरुवार को ही सुनवाई कर विधायकी पर फैसला सुनाने का आदेश दिया था. 

Azam Khan) पर सांसद रहते हुए वर्ष 2019 में पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. इस मामले में उनके खिलाफ रामपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था. जिस पर सुनवाई करते हुए रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने 27 अक्टूबर को उन्हें दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी. अदालत के इस फैसले के बाद यूपी असेंबली से उनकी विधायक की सदस्यता खत्म हो गई थी. हालांकि, फैसले के तुरंत बाद अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए ऊपरी अदालत में अपील दाखिल करने का वक्त भी दिया था.

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