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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल पर लगाई मुहर, देश में लागू होगा नया नियम

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वक्फ बिल: वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति भवन की तरफ़ से शनिवार रात, 5 अप्रैल को इससे जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। बता दें कि राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले ये बिल संसद के दोनों सदनों – लोकसभा और राज्यसभा – से पास हो चुका था। जब ये दोनों सदनों से पास हो गया, तो इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। अब राष्ट्रपति के साइन होने के बाद यह बिल एक कानून का रूप ले चुका है, और पूरे देश में लागू हो जाएगा। इस बिल को लेकर पहले ही कांग्रेस, AIMIM और आम आदमी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी थी। सरकार का कहना है कि ये कानून वक्फ की ज़मीनों और संपत्तियों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए लाया गया है। वहीं, विपक्ष का कहना है कि ये कानून धार्मिक आज़ादी और स्वायत्तता पर सीधा हमला है। राज्यसभा में जब बिल को वोटिंग के लिए रखा गया, तो इसके पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि विरोध में 95 सांसदों ने वोट दिया। इससे पहले लोकसभा में इस बिल को 288 सांसदों का समर्थन मिला था, जबकि 232 ने इसके खिलाफ वोट डाला था। बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने इसे जमकर घेरा और इसे संविधान के खिलाफ बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सरकार से इस बिल को वापस लेने की भी अपील की थी।

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