छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से जमानत, लंबे समय बाद मिली राहत

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर की-छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। लंबे समय से न्यायिक हिरासत में बंद सौम्या के लिए यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है।
जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच में हुई सुनवाई-यह मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा के समक्ष सुना गया। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनी गईं थीं। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो आज जारी आदेश के रूप में सामने आया।
ईडी और एसीबी की कार्रवाई को सौम्या ने दी थी चुनौती-सौम्या चौरसिया ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और एसीबी/ईओडब्ल्यू की जांच कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने जांच एजेंसियों की कार्यवाही पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुनने के बाद यह जमानत मंजूर की है।
लंबे समय से न्यायिक हिरासत में थीं सौम्या चौरसिया-शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तारी के बाद से ही सौम्या चौरसिया न्यायिक हिरासत में थीं। उनकी जमानत के लिए पहले भी कई बार सुनवाई हो चुकी थी। इस राहत के बाद अब उनकी आगे की कानूनी प्रक्रिया निचली अदालत में होगी।
हाईकोर्ट की राहत से मिली बड़ी कानूनी सफलता-हाईकोर्ट का यह फैसला सौम्या चौरसिया के लिए बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है। लंबे समय से न्यायिक हिरासत में रहने के बाद उन्हें जमानत मिलना उनके पक्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अब आगे की कार्रवाई निचली अदालत में होगी और मामले की सुनवाई जारी रहेगी।
यह ब्लॉग आपको छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में सौम्या चौरसिया की जमानत से जुड़ी पूरी जानकारी देता है। साथ ही कोर्ट की सुनवाई और जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर भी विस्तार से प्रकाश डालता है।



