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होम वोटिंग के लिए प्रेक्षक की उपस्थिति में सेक्टर ऑफिसर्स एवं मतदान अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

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लोकसभा निर्वाचन 2024 में जिले के 85 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग तथा 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को होम वोटिंग कराने के लिए कोरबा जिले हेतु नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्री प्रेम सिंह मीणा की उपस्थिति में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सेक्टर ऑफिसर्स एवं मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित हुआ।  इस दौरान  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत वसंत, सीईओ जिला पंचायत श्री संबित मिश्रा, सभी रिटर्निंग अधिकारी विभिन्न विभागों के अधिकारी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी  उपस्थित थे।
सामान्य प्रेक्षक श्री मीणा ने सभी सेक्टर अधिकारियों एवं मतदान दल के अधिकारियों को प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने एवं मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने मतदान दलों को  प्रशिक्षण का लाभ उठाने की बात कही। अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करने एवं किसी प्रकार की संशय में नही रहने के लिए कहा। कलेक्टर ने विभिन्न पपत्रो की उपयोगिता को समझ कर उन्हें भरने की पूरी जानकारी प्राप्त कर कुशलता पूर्वक होम वोटिंग पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स डॉ एम एम जोशी ने होम वोटिंग के लिए गठित दल के अधिकारी कर्मचारियों को विभिन्न प्रपत्रों को भरने एवं उपयोगिता की बारे में बताते हुए होम वोटिंग की पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदान दल चिन्हांकित मतदाताओं के घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराएंगे।  मतदाता का परिचय पत्र एपिक कार्ड या अन्य वैकल्पिक दस्तावेज के द्वारा पहचान सुनिश्चित कर  मतदाता को मतदान प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जाएगी। मतदाता अपने पसंद के अभ्यर्थी के सामने निशान लगाकर मतदान करेगा। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर डॉ जोशी द्वारा सभी के शंकाओं का समाधान भी किया गया।
गौरतलब है कि जिले में होम वोटिंग हेतु कुल 132 लोगों से आवेदन प्राप्त हुआ है। जिनके मतदान के लिए 14 मतदान दलों की नियुक्ति की गई है एवं 3 दल रिजर्व रखे गए है।  उन्होंने बताया कि मतदान दलों द्वारा प्रारूप 12 घ में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग एवं दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं के घर पर जाकर 30 अप्रैल एवं 01 मई 2024 को होम वोटिंग कराई जाएगी। प्रत्येक दल में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, माइक्रो ऑब्जर्वर, पुलिसकर्मी एवं वीडियोग्राफर होंगे।

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