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8 अप्रैल से प्रभावी होगा वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025, सरकार ने दी जानकारी

वक़्फ़ (संशोधन) कानून लागू, सरकार ने अधिसूचना जारी की पिछले हफ्ते संसद से पास हुए वक़्फ़ (संशोधन) कानून को अब आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। सरकार की तरफ़ से मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है, “वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का 14वां अधिनियम) की धारा 1 की उपधारा (2) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 8 अप्रैल 2025 की तारीख़ को उस दिन के रूप में तय करती है, जिस दिन ये कानून लागू होगा।” लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने ये बिल देर रात, क्रमशः 3 और 4 अप्रैल को पास किया था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को इस कानून को मंज़ूरी दी। जहां बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए इस कानून के समर्थन में एकजुट दिखा, वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ने एक सुर में इसका विरोध किया। कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी सांसदों ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उनका कहना है कि ये कानून मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन करता है। वहीं सरकार का कहना है कि ये कानून पारदर्शिता बढ़ाने और पिछड़े मुस्लिमों और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम क़दम है। विपक्ष का आरोप है कि ये कानून संविधान के खिलाफ़ है और मुसलमानों के मौलिक अधिकारों में दखल देता है।

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