यस बैंक को टैक्स विभाग का बड़ा झटका, ₹2,209 करोड़ का नोटिस जारी

यस बैंक को ₹2,209 करोड़ का टैक्स नोटिस मिला यस बैंक ने शनिवार को बताया कि उसे 2019-20 के लिए ₹2,209 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। आयकर विभाग ने अप्रैल 2023 में इस आकलन वर्ष की दोबारा जांच शुरू की थी। बैंक ने बताया कि 28 मार्च को इनकम टैक्स विभाग की नेशनल फेसलेस असेसमेंट यूनिट ने फिर से मूल्यांकन का ऑर्डर जारी किया, लेकिन इसमें कोई अतिरिक्त टैक्स या जुर्माना नहीं जोड़ा गया। यानी, जिस वजह से दोबारा जांच शुरू की गई थी, वह अब हटा दी गई है। यस बैंक ने कहा कि पहले जो टैक्स आकलन किया गया था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में बैंक पर कोई नया टैक्स नहीं बनना चाहिए था। इसके बावजूद, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 156 के तहत ₹2,209.17 करोड़ की डिमांड भेजी गई, जिसमें ₹243.02 करोड़ का ब्याज भी शामिल है। बैंक का कहना है कि यह डिमांड “बिना किसी ठोस आधार” के लग रही है। यस बैंक को पूरा भरोसा है कि उसके पास इस मामले में अपनी बात साबित करने के लिए मजबूत तर्क हैं। उसे नहीं लगता कि इस नोटिस का उसके वित्तीय या व्यवसायिक कामकाज पर कोई बड़ा असर पड़ेगा। बैंक ने यह भी बताया कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील और सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।