ट्रेनों की भीड़ का अनुचित लाभ उठाकर कहीं कोई यात्री अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ या पटाखे लेकर तो यात्रा नहीं कर रहा, इसे लेकर रेलवे ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। यात्रा के वक्त किसी प्रकार का विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ लेकर ट्रेन में प्रवेश करना अनुचित व खतरनाक ही नहीं, दंडनीय अपराध भी है। खासकर त्योहारी सीजन की व्यवस्तता में ऐसी लापरवाही बिलकुल न हो,यात्रा नहीं कर रहा, इसे लेकर रेलवे ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।
समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। विशेषकर त्योहारों के सीजन में यात्री ट्रेनों में भीड़-भाड़ के दौरान रेलवे सुरक्षा बल की टीम की ओर से स्टेशन में सघन जांच अभियान भी चलाया जाता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भी संरक्षा को ध्यान में रखते हुए अग्नि निरोधक अभियान चला कर यात्रियों को समय-समय पर जागरूक किया जाता है। यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ एवं विस्फोटक सामग्री के साथ यात्रा करना न सिर्फ खतरनाक और जान लेवा हो सकता है, बल्कि यह एक दंडनीय अपराध भी हैंयात्रा के वक्त किसी प्रकार का विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ लेकर ट्रेन में प्रवेश करना अनुचित व खतरनाक ही नहीं, दंडनीय अपरा
इस प्रकार के अभियान के तहत रेलवे द्वारा विभिन्ना प्रचार माध्यमों के साथ ही साथ स्टेशनों पर उपलब्ध एनाउंस सिस्टम से भी यात्रियों को ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा नहीं करने संबंधी चेतावनी दी जाती है। रेलवे बोर्ड ने आगजनी से बचाव के उपायों एवं सावधानियों के साथ ही साथ इस संबंध में विशेष दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। यात्रियों से आग्रह भी किया गया हैयात्रियों से अनुरोध किया गया है कि अपनी और ट्रेन में सवार सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक सामग्री या पटाखों को लेकर ट्रेन में प्रवेश न करें। ज्वलनशील पदार्थ या विस्पोटक सामग्री जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल, पटाके आदि के साथ यात्रा न करें, यह दुर्घटनाकारक हो सकता है। इन पदार्थों के साथ किसी अन्य को यात्रा करते देखे जाने पर इसकी जानकारी तत्काल ट्रेन में ड्यूटी पर उपस्थित टीटीई, रेलवे सुरक्षा बल की टीम या अन्य रेल अधिकारी-कर्मचारियों को प्रदान करें।
असुरक्षित तरीके से ट्रेन में प्रयुक्त जलती सिगड़ी या अन्य ज्वलशील सामग्री देखे जाने पर भी इसकी जानकारी तुरंत प्रदान करें। ट्रेनों, स्टेशन व सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध है। इस प्रकार के कृत्य करते देखे जाने पर इसकी जानकारी अवश्य ही डयूटीरत टीटीई एवं आरपीएफ को दें। गैरकानूनी रूप से जैसे पटाखे, पट्रोल, डीजल, मिटटी तेल, जल्द आग पकडने वाले सामानों जैसे माचिस, लाइटर, फिल्म जैसे सामानों के साथ रेल यात्रा न करें।