नई दिल्ली: आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा।कोर्ट के एजेंडे के अनुसार, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की पीठ द्वारा मामले को संबोधित किए जाने की उम्मीद है।23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी और केजरीवाल को खंडन दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया।केजरीवाल ने दो अलग-अलग याचिकाएं पेश की हैं: एक जमानत से इनकार को चुनौती देने वाली और दूसरी सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली। वह दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ अपील कर रहे हैं, जिसने उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था।
आप नेता को सीबीआई ने 26 जून को हिरासत में लिया था। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और गिरफ्तारी को चुनौती देने के मामले में जांच एजेंसी से जवाब मांगा था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे पहले 5 अगस्त को फैसला सुनाया था, जिसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानूनी रूप से उचित बताया गया था। इससे संकेत मिलता है कि सीबीआई ने दिखाया है कि वह उन गवाहों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, जिनकी गवाही उनकी गिरफ्तारी के बाद ही आने वाली है। उच्च न्यायालय ने उन्हें सीबीआई मामले के संबंध में ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत लेने की सलाह दी थी। न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद प्रासंगिक सामग्री एकत्र करने के बाद केजरीवाल के खिलाफ सबूत पुख्ता हो गए थे और कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला न तो अनुचित था और न ही अवैध। न्यायालय ने केजरीवाल को एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में मान्यता दी और कहा कि वह सिर्फ एक साधारण नागरिक नहीं हैं, बल्कि मैगसेसे पुरस्कार विजेता और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सीबीआई ने पर्याप्त सबूत जुटाने और अप्रैल 2024 में आगे की जांच के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद कार्रवाई की।इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अपराध के तार पंजाब तक फैले हुए थे, फिर भी केजरीवाल के पद के प्रभाव के कारण प्रमुख गवाह आगे आने से हिचकिचा रहे थे। हाईकोर्ट के अनुसार, उनकी गिरफ्तारी के बाद ही ये गवाह अपने बयान देने के लिए पर्याप्त सुरक्षित महसूस कर पाए।केजरीवाल, जिन्हें 21 मार्च को ईडी** ने गिरफ्तार किया था, को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 20 जून को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली थी। हालांकि, बाद में हाईकोर्ट ने इस जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी।