छत्तीसगढ़ चुनाव: शहरी और पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव, वोटर लिस्ट बनेगी फिर से, 15 जनवरी को अंतिम सूची
छत्तीसगढ़ चुनाव: छत्तीसगढ़ में होने वाले शहरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए वोटर लिस्ट में बदलाव किए जा रहे हैं। अब 18 साल के हो चुके सभी लोग वोट डाल पाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने इसके लिए वोटर लिस्ट में बदलाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 15 जनवरी, 2025 को शहरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, 31 दिसंबर को वोटर लिस्ट का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। 6 जनवरी तक वोटर लिस्ट में सुधार या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। 9 जनवरी, 2025 तक इन सुधारों और आपत्तियों को सुलझाया जाएगा।
1 जनवरी, 2025 तक 18 साल पूरे कर चुके युवा भी वोटर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वोटर लिस्ट में बदलाव का कार्यक्रम जारी होने के बाद अब हमें शहरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का इंतजार करना होगा। 15 जनवरी को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा, जिसका मतलब है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने में 5-6 दिन का समय लगेगा। इसका मतलब है कि चुनाव फरवरी में होंगे।
शहरी निकायों में पहला सम्मेलन 5 जनवरी से शुरू हो रहा है। चुनाव आयोग को इस तारीख से पहले चुनाव कराने होंगे। 15 जनवरी** तक चुनाव नहीं होने पर राज्य के उन निकायों में जहां चुनाव होने हैं, वहां प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। इसी तरह, त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में पहला सम्मेलन फरवरी के दूसरे हफ्ते में है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां भी प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। चुनावों के कारण, जनप्रतिनिधियों की शहरी निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के विकास में कोई भूमिका नहीं होगी। क्या आप जानना चाहेंगे कि चुनाव आचार संहिता लागू होने पर क्या-क्या प्रतिबंध लगते हैं?