नागरिक उड्डयन मंत्रालय अब हवाई उड़ानों में बम की झूठी धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की योजना बना रहा है। इसमें शामिल है झूठे कॉल करने वालों के लिए पाँच साल की नो-फ्लाई सूची में डालने का प्रस्ताव और एयरक्राफ्ट एक्ट में संशोधन। यह कदम विमानन सुरक्षा के मानकों को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे हैं।
धमकियों पर काबू पाने के नए उपाय
नागरिक उड्डयन मंत्रालय बम की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एक नया दृष्टिकोण अपनाने की तैयारी में है। मंत्रालय बीसीएएस (नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो) के पुराने सुझावों पर पुनर्विचार कर रहा है। इन सुझावों में शामिल हैं:- झूठी धमकियों के लिए लोगों का नाम पाँच साल के लिए नो-फ्लाई सूची में डालना।
- एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 में संशोधन करना, जिसे भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 से बदलने की योजना है। यह विधेयक अगस्त में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और इसमें बम की झूठी धमकियों को रोकने के लिए विशेष प्रावधान होंगे।