Gyanvapi mosque complex : SC ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तहखाने में पूजा की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया
Gyanvapi mosque complex – सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टियों से जवाब मांगा।
शीर्ष अदालत ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करने पर यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया।
अदालत मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की एक नई याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
Gyanvapi mosque complex
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मस्जिद समिति की याचिका पर पुजारी शैलेन्द्र कुमार पाठक व्यास से 30 अप्रैल तक जवाब भी मांगा।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करने वाली मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
Gyanvapi mosque complex
उच्च न्यायालय ने 26 फरवरी को समिति की याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उसने जिला अदालत के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हिंदुओं को तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी।
मस्जिद समिति की याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा था कि ज्ञानवापी के दक्षिणी तहखाने में स्थित “व्यास तहखाना” के अंदर पूजा अनुष्ठानों को रोकने का उत्तर प्रदेश सरकार का 1993 का निर्णय “अवैध” था।
Gyanvapi mosque complex – सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टियों से जवाब मांगा।
शीर्ष अदालत ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करने पर यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया।
अदालत मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की एक नई याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मस्जिद समिति की याचिका पर पुजारी शैलेन्द्र कुमार पाठक व्यास से 30 अप्रैल तक जवाब भी मांगा।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करने वाली मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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उच्च न्यायालय ने 26 फरवरी को समिति की याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उसने जिला अदालत के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हिंदुओं को तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी।
मस्जिद समिति की याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा था कि ज्ञानवापी के दक्षिणी तहखाने में स्थित “व्यास तहखाना” के अंदर पूजा अनुष्ठानों को रोकने का उत्तर प्रदेश सरकार का 1993 का निर्णय “अवैध” था।
Gyanvapi mosque complex – सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टियों से जवाब मांगा।
शीर्ष अदालत ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करने पर यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया।
अदालत मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की एक नई याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मस्जिद समिति की याचिका पर पुजारी शैलेन्द्र कुमार पाठक व्यास से 30 अप्रैल तक जवाब भी मांगा।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करने वाली मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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उच्च न्यायालय ने 26 फरवरी को समिति की याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उसने जिला अदालत के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हिंदुओं को तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी।
मस्जिद समिति की याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा था कि ज्ञानवापी के दक्षिणी तहखाने में स्थित “व्यास तहखाना” के अंदर पूजा अनुष्ठानों को रोकने का उत्तर प्रदेश सरकार का 1993 का निर्णय “अवैध” था।