Madhya Pradesh

107 दिन तक बहता रहा सीवेज, NGT ने दिखाई सख्ती: सिंगापुर सिटी के बिल्डर पर लाखों का जुर्माना

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भोपाल की सिंगापुर सिटी कॉलोनी में 107 दिन तक खुला रहा सीवेज, लोगों की परेशानियां बढ़ीं- भोपाल के कोलार रोड पर स्थित सिंगापुर सिटी कॉलोनी में करीब 107 दिनों तक सीवेज खुले में बहता रहा। कॉलोनी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन बिल्डर ने इसे सुधारने में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बदबू, मच्छर और संक्रमण का खतरा बढ़ने से लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई थी।

कॉलोनी निवासी की शिकायत पर NGT में हुई सुनवाई- डॉक्टर अभिषेक परसाई ने इस गंभीर समस्या को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में शिकायत की। उन्होंने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद बिल्डर ने कोई सुधार नहीं किया। सुनवाई में ट्रिब्यूनल ने जांच की और पाया कि पर्यावरण नियमों का उल्लंघन हुआ है, जिससे लोगों और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचा।

बिल्डर पर 5.35 लाख रुपये का जुर्माना- NGT ने बिल्डर को 5 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। ट्रिब्यूनल ने साफ कहा कि खुले में सीवेज बहाना पर्यावरण नियमों का उल्लंघन है और इसकी जिम्मेदारी बिल्डर की है। बिल्डर को जुर्माना तय समय में जमा करने और भविष्य में लापरवाही न करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सुधारने के लिए दो हफ्ते का वक्त- NGT ने बिल्डर को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को ठीक करने के लिए सिर्फ दो हफ्ते का समय दिया है। अगर इस दौरान सुधार नहीं हुआ या नियमों का उल्लंघन जारी रहा, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला साफ संदेश देता है कि पर्यावरण की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं होगी।

पर्यावरण संरक्षण का मजबूत संदेश- इस कार्रवाई से कॉलोनी के लोगों को राहत मिली है। डॉक्टर अभिषेक परसाई का कहना है कि अब लोगों को साफ-सुथरा और सुरक्षित माहौल मिलेगा। यह मामला भोपाल और पूरे प्रदेश के लिए एक चेतावनी है कि पर्यावरण नियमों की अवहेलना करने वालों पर प्रशासन और NGT की कड़ी नजर है।

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