Chhattisgarh

बैठक में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय,मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक…

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छत्तीसगढ़ सरकार ने सट्टेबाजों के हित में बड़ा काम करते हुए राज्य के बेरोजगार बेरोजगारों को रोजगार देने का अहम फैसला लिया है.

  • विधानसभा में तृतीय वर्ष ज्योतिष पर्यवेक्षण 2022-2023 स्थापना के संबंध में छत्तीसगढ़ विनियोग नवीन-2023 का प्रारूप तैयार किया गया है।
  • बजटअनुमान 2023-2024 छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीट के अनुसार अनुदान प्रस्ताव 2023 तैयार किया गया है।
  • प्रारूप छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य पेंशन संशोधन (संशोधन) 2023 की पुष्टि की गई है।
  • वार्ष टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की योजना। उसके नीचे छत्तीसगढ़ से 36 आईटीआई हैं। इसके विकास पर कुल 1216.80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ आईटीआई कार्यकर्ता में मैकेनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एरिकस डिजाइनर और नियामक सत्यापनकर्ता (मैकेनिकल), मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, एडवांस्ड रिक्वायरमेंट फाइल, इंडस्ट्री रोबोटिक्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग एंड आर्टिसन यूजिंग एडवांस्ड टूल्स जैसे अन्य शॉर्ट टर्म्स कराए जाएंगे। .
  • छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के इक्कीसवें वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक) को विधान सभा पटल पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा सामान्य प्रशासन विभाग को आगे कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया.
  • छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इनोवेशन कमीशन सार्वजनिक लाभ कार्यक्रमों में नवाचार का समर्थन करने के साथ-साथ जंप सेवाओं, जिम्मेदार घोषणापत्र प्रस्तावों और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देगा जो कभी-कभी राज्य को प्रदान किए जाते हैं।
  • छत्तीसगढ़ की पांचवीं विधानसभा के सोलहवें सत्र में मार्च 2023 के लिए नामांकन राज्यपाल ने संभाला.
  • गोबर न्याय योजना: गोबर को वर्मीकम्पोस्ट में परिवर्तित करने के लिए 40 से 33 रू. का किराया देने के कारण वर्मीकम्पोस्ट बनाने में लगने वाले अतिरिक्त गोबर की लागत की प्रतिपूर्ति एक रूप से करने का निर्णय लिया गया है.
  • इसी प्रकार नगर निकाय गौठानों में गोबर की आपूर्ति हेतु प्राप्त राशि से नगर निकाय गौठानों में अतिरिक्त गोबर की लागत का वहन सरकार द्वारा किया जायेगा तथा शेष राशि का उपयोग अधिकार के रूप में गोबर अवमुक्त करने में किया जायेगा. पैसा और वर्मी कंपोस्ट का प्रावधान। भण्डारण हेतु जिला कलक्टर की पुष्टि के साथ अन्य शासकीय योजनाओं के अनुरूप गौठान परिसर में बंगला बनाने का निर्णय लिया गया।
  • छत्तीसगढ़ लघु साधारण बालू (खनन एवं व्यवसाय) नियमावली 2019 में परिवर्तन का प्रारूप संशोधित किया गया है.
  • पर्यवेक्षण/एकल स्त्रोत उपार्जन के संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को छत्तीसगढ़ भण्डार प्रशासनिक नियमों से छूट देने का निर्णय लिया गया है.
  • चिकित्सा शिक्षा विभाग में अधीर आयुक्त चिकित्सा शिक्षा का पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
  • छत्तीसगढ़ मोटर वाहन कराधान अधिनियम-1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) में प्रस्तावित संशोधन को वाहनों के माल पर एकमुश्त (आजीवन/वैकल्पिक) कर संग्रहण हेतु पारित किया गया है।
  • नियम 158 छत्तीसगढ़ मोटर वाहन कराधान-1991 छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 ने खण्ड (5) में प्रस्तावित संशोधन की पुष्टि की।
  • छत्तीसगढ़ में मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1991 की दूसरी अनुसूची के भाग एक में मोटर कारवां को मोटर वाहन बनाने के प्रस्ताव को बरकरार रखा गया है।
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 500 रुपये की सब्सिडी योजना के तहत चने की निगरानी करने का निर्णय लिया गया है.
  • औद्योगिक नीति 2019-2024 के तहत छत्तीसगढ़ में बंद एवं रुग्ण आदानों के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह 1 नवंबर 2019 से बंद और निष्क्रिय लिस्टिंग पर लागू होगा। यह नीति केवल निर्माण कार्यों पर लागू होगी।
  • छत्तीसगढ़ राज्य को लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग हब के रूप में विकसित करना। C. राज्य रसद नीति 2022 को लागू करने का निर्णय लिया गया।
  • छत्तीसगढ़ के लिए ब्याज एवं शास्ति के आरक्षण हेतु ₹2023 का प्रस्ताव तैयार किया गया।
  • नवा रायपुर अटल नगर में विभिन्न भू-उपयोगों के अंतर्गत आबंटित भूमि/निर्मित क्षेत्र पर आबंटियों से बकाया प्रीमियम भुगतान पर वसूले जाने वाले ब्याज एवं शुल्क से मुक्त एकमुश्त बंदोबस्त नामांकन प्राधिकारी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है.
  • # राज्य समर्थित सह प्राथमिक आवास में विधवाओं, विधुरों, परित्यक्त एवं अविवाहित पुरूषों एवं महिलाओं को शामिल करने का निर्णय लिया गया है तथा आवास पंजीकरण की तिथि 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है।
  • छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) के प्रारूप में संशोधन किया गया है.
  • छत्तीसगढ़ नगर चयन (संशोधन) विधेयक, 1961, 2023 को संशोधित किया गया है।
  • प्रमुख सचिव/मंत्रिस्तरीय सचिव का अस्थायी बाह्य संवर्ग पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
  • छत्तीसगढ़ राज्य भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के अंतर्गत दो वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी आधार पर महानिरीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, छत्तीसगढ़ पुलिस निदेशालय के नवीन संवर्ग बाह्य पद सृजित करने की पुष्टि की।
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