मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में SC और ST उद्यमियों को स्टार्ट-अप के लिए 18 से 72 लाख रुपये की सहायता….
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों को महिलाओं के समान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये मप्र स्टार्ट-अप नीति एवं क्रियान्वयन योजना-2022 में संशोधन करने का निर्णय लिया. इनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को प्राप्त धनराशि/निवेश पर कुल 18 प्रतिशत अधिकतम सहायता राशि रू0 18 लाख तथा अधिकतम रू0 72 लाख की सहायता चार चरणों में दी जायेगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित स्टार्ट-अप में उनकी भागीदारी 51 प्रतिशत होनी चाहिए।
दमोह में नवीन मेडिकल कॉलेज हेतु 266 करोड़ 71 लाख रुपये की स्वीकृति
मंत्रिपरिषद ने दमोह में नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिये परियोजना परीक्षा समिति की संस्तुति के अनुरूप निर्माण कार्यों के लिये 266 करोड़ 71 लाख रुपये की स्वीकृति दी. दमोह, टीकमगढ़ एवं पन्ना क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार दमोह मध्य में स्थित है तथा इन तीनों क्षेत्रों से अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। इस निर्णय से दमोह एवं आसपास के जिलों के लोगों को तृतीयक स्तर की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. इसके साथ ही राज्य के छात्रों के लिए चिकित्सा क्षेत्र में 100 एमबीबीएस। सीटों में भी इजाफा होगा।
वन्य जीवों से होने वाली जनहानि के मुआवजे को चार लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने को मंजूरी
कार्योत्तर मंत्रिपरिषद ने वन विभाग के मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये करने के आदेश को कार्योत्तर मंजूरी दे दी। 4 लाख से रु।
लेखकों और कलाकारों को 25 हजार से 1 लाख रुपये दिए जाएंगे
मंत्रिपरिषद ने राज्य के जरूरतमंद साहित्यकारों एवं कलाकारों को दीर्घकालीन एवं गंभीर बीमारी, दुर्घटना, दैवीय आपदा एवं मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये संस्कृति विभाग में संचालित शिल्पकार कल्याण कोष योजना में संशोधन करते हुए नये “मध्य प्रदेश कारीगर”। “कल्याण निधि नियमावली-2023” जारी करने की स्वीकृति प्रदान की। पूर्व की योजना में प्रदेश के जरूरतमंद साहित्यकारों एवं कलाकारों को गंभीर बीमारी, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा एवं मृत्यु होने पर 500 रुपये से 5 हजार रुपये तक की सहायता राशि देने का ही प्रावधान था.
नवीन योजना में गठित सक्षम समिति की संस्तुति पर स्वीकृत की जाने वाली राशि न्यूनतम 25 हजार से बढ़ाकर अधिकतम 1 लाख रुपये की जानी है, जिसमें कलाकार/साक्षर की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को अधिकतम चिकित्सा उपचार के लिए एक लाख और अधिकतम। 50 हजार रुपए दिए जा सकते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम कलाकार/लेखक को विकलांगता के इलाज के लिए अधिकतम एक लाख रुपये दिए जा सकते हैं। परिवार के सदस्यों में लेखक/कलाकार की आश्रित पत्नी/पति, आश्रित माता-पिता, आश्रित अवयस्क सहोदर, आश्रित अवयस्क बच्चे एवं आश्रित विधवा पुत्री के साथ-साथ आश्रित नि:शक्त सहोदर भी सम्मिलित होंगे।
ताप एवं जल विद्युत गृहों के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण हेतु 85 करोड़ 35 लाख की स्वीकृति
वर्ष 2012 में राष्ट्रीय ग्रिड में खराबी के बाद पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए स्थापित विद्युत प्रणाली विकास निधि से केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश को सहायता प्रदान की है। पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के बिजली घरों में स्थित 400/220 के। V. उपकेन्द्रों के विभिन्न कार्यों जिनकी कुल लागत 85 करोड़ 35 लाख रुपये है, को मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया। इस कार्य के लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने रु. शेयर पूंजी के रूप में 6 करोड़ 54 लाख रु. विद्युत व्यवस्था विकास निधि से अनुदान के रूप में 58 करोड़ 86 लाख एवं म.प्र. विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा 19 करोड़ 95 लाख रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी।
अन्य निर्णय
मंत्रिपरिषद ने नर्मदा घाटी विकास विभाग के 6 हजार 474 अस्थाई पदों को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग को अधिकृत करने को अधिकृत किया.