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Chhattisgarh

एयरपोर्ट पर रील बनाना पड़ सकता है भारी, नए नियम तोड़ने पर लगेगा फ्लाइट बैन

एयरपोर्ट पर रील बनाना पड़ सकता है भारी, नए नियम तोड़ने पर लगेगा फ्लाइट बैन-आजकल सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो बनाना आम बात हो गई है, लेकिन एयरपोर्ट पर ऐसा करना अब भारी पड़ सकता है। DGCA और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें एयरपोर्ट के कई हिस्सों में फोटो और वीडियो शूटिंग पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।

एयरपोर्ट के सुरक्षा क्षेत्र में वीडियो शूटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित-नई गाइडलाइन के अनुसार, एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया में वीडियो बनाना पूरी तरह मना है। यह वह जगह है जहां CISF यात्रियों और सामान की जांच करता है। इसके अलावा विमान पार्किंग एरिया और बस से विमान तक जाते समय रुककर रील या फोटो बनाना भी अब प्रतिबंधित है। सुरक्षा कारणों से यह सख्त नियम लागू किया गया है।

फ्लाइट के अंदर यात्रियों के लिए क्या है नियम?-DGCA के नियमों के मुताबिक, टेक-ऑफ, लैंडिंग या उड़ान के दौरान यात्री अपनी सीट पर बैठकर सामान्य फोटो और वीडियो ले सकते हैं। लेकिन अगर केबिन क्रू कैमरा बंद करने को कहे तो उसका पालन करना जरूरी है। क्रू के निर्देशों की अवहेलना करने पर नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और परेशानी हो सकती है।

क्रू के आदेश न मानने पर लग सकता है फ्लाइट बैन-अगर कोई यात्री क्रू मेंबर के मना करने के बाद भी वीडियो बनाता रहे या फ्लाइट में हंगामा करे, तो उसे ‘अनरूली पैसेंजर’ माना जाएगा। DGCA की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऐसे यात्रियों पर कार्रवाई होगी। नियम तोड़ने पर कुछ महीनों से लेकर दो साल या उससे ज्यादा समय तक हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लग सकता है।

मोबाइल जब्त और कानूनी कार्रवाई का खतरा-सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण CISF जब्त कर सकता है। इसके अलावा विमान अधिनियम के तहत कानूनी केस भी दर्ज हो सकता है। इसलिए एयरपोर्ट और फ्लाइट में यात्रा करते समय नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

 

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