Chhattisgarh

रायपुर में गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई: 60 किलो गांजा मामले में तीन दोषियों को 20-20 साल की सख्त सजा

रायपुर में 60 किलो गांजा बरामद: पुलिस की बड़ी कामयाबी और सख्त सजा- कबीरनगर में बड़ी कार्रवाई, 60 किलो गांजा जब्त
रायपुर के कबीरनगर थाना इलाके में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर एक कार से 60.468 किलो गांजा बरामद किया गया। इस सफलता के बाद पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी।

छह आरोपी गिरफ्तार, लंबा कोर्ट ट्रायल हुआ- इस मामले में कुल छह आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। करीब एक साल तक सभी आरोपी रिमांड जेल में रहे, बाद में जमानत मिली। कोर्ट में पुलिस ने सबूत, जब्त गांजा और आरोपियों के बयान पेश कर केस को मजबूत बनाया।

विशेष न्यायाधीश ने सुनाई कड़ी सजा- 2 जनवरी को रायपुर की विशेष एनडीपीएस कोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई। न्यायाधीश किरण थवाइत ने तीन आरोपियों अजरूद्दीन कुरैशी, अजय गौर और कन्हैया सिंह को दोषी ठहराया। तीनों को 20-20 साल की कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपये जुर्माना लगाया गया।

एक आरोपी बरी, दो फरार घोषित-कोर्ट ने साक्ष्य न होने के कारण रूपेन्द्र सिंह चौहान को बरी कर दिया। वहीं, सुनवाई के दौरान अनुपस्थित दो आरोपी सूरज वर्मा और पृथ्वी को फरार घोषित कर गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।

जुर्माना न देने पर सजा बढ़ेगी-कोर्ट ने साफ किया कि अगर दोषी आरोपी जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें छह-छह महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतनी होगी। यह फैसला मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है।

अभियोजन की दलील और कोर्ट का फैसला-विशेष लोक अभियोजक भुवनलाल साहू ने कहा कि आरोपियों ने संगठित तरीके से गंभीर अपराध किया है, जिसका समाज पर बुरा असर पड़ता है। कोर्ट ने इस दलील को गंभीरता से लेते हुए अधिकतम सजा सुनाई ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों पर रोक लग सके।

 

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