पश्चिम भोपाल बायपास निर्माण के लिये 2 हजार 981 करोड़ 65 लाख रूपये की स्वीकृति….
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास ‘समत्व भवन’ में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कनेक्शनधारी बहनों को 4 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2023 तक की अवधि प्राप्त की गई गैस रिफिल 450 रूपये में उपलब्ध करने का निर्णय लिया गया। लगभग 40 लाख गैस रिफिल प्राप्त करने वाली बहनों के आधार लिंक बैंक खाते में प्रति रिफिल लगभग 500 रूपये के मान से राशि का भुगतान किया जाएगा। इस पर लगभग 200 करोड़ रूपये का व्यय संभावित है।
1200 करोड़ रूपये की “कायाकल्प योजना” की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों की सड़कों के उन्नयन और निर्माण के लिये 1200 करोड़ रूपये की “कायाकल्प योजना” की स्वीकृति प्रदान की गई। नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों के सुलभ आवागमन हेतु अच्छी, मजबूत और आरामदेह सड़कों का नेटवर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इस योजना में निकाय की प्रमुख सड़कों के नवीनीकरण, मजबूतीकरण और निर्माण का कार्य, समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार गुणवत्तापूर्ण किया जायेगा। योजना के कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिये नगरीय राज्य क्वालिटी मॉनिटर की नियुक्ति के साथ ही, राज्य, संचालनालय एवं संभाग स्तर पर त्रि-स्तरीय मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गयी है।
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में वार्षिक आय सीमा अब 8 लाख
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अन्तर्गत विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रूपये से बढ़ा कर 8 लाख रूपये करने की स्वीकृति प्रदान की।
पश्चिम भोपाल बायपास के निर्माण के लिये 2,981 करोड़ 65 लाख की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने भोपाल शहर के पश्चिम-दक्षिण हिस्से में 40.90 कि.मी. लम्बे पश्चिम भोपाल बायपास का निर्माण 2 हजार 981 करोड़ 65 लाख रूपये लागत से हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर किये जाने का निर्णय लिया। इस बायपास मार्ग का चार लेन मय पेव्हड शोल्डर में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा निर्माण किया जायेगा। परियोजना में चार लेन मार्ग के साथ 6 लेन स्ट्रक्चर एवं दोनों ओर दो लेन सर्विस रोड का निर्माण किया जायेगा। मार्ग के एकरेखण में आने वाले 1 आरओबी, दो फ्लाई ओवर, पंद्रह अंडरपास एवं दो वृहद जंक्शन का निर्माण किया जायेगा। प्रस्ताव के अनुसार निवेशकर्ता एजेंसी को निर्माण कार्य के दौरान ठेके की 40 प्रतिशत राशि का भुगतान 5 किश्तों में किया जायेगा। शेष 60 प्रतिशत राशि का भुगतान छ: माही एन्यूटी के रूप में अगले 15 वर्षों तक किया जायेगा।
प्रतिवर्ष “खेलो एम.पी. यूथ गेम्स” होंगे
मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप “खेलो इण्डिया यूथ गेम्स” की तर्ज पर “खेलो एम.पी. यूथ गेम्स” को प्रदेश में प्रतिवर्ष आयोजित करने और आयोजन व्यय 200 करोड़ रूपये की सहमति प्रदान की गई।
नवीन अनुविभाग जवा का सृजन
मंत्रि-परिषद द्वारा जिला रीवा में नवीन अनुविभाग जवा का सृजन करने का निर्णय लिया गया। नवीन अनुभाग में तहसील जवा के समस्त पटवारी हल्का 01 से 87 तक कुल 87 पटवारी हल्के शामिल होंगे। जवा अनुविभाग के गठन के बाद अनुविभाग त्योंथर में तहसील त्योंथर के पटवारी हल्के 01 से 100 तक, कुल 100 पटवारी हल्के शेष रहेंगे। जवा के संचालन के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का 1, स्टेनो टायपिस्ट का 1, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 4 पद इस प्रकार कुल 12 पद स्वीकृत किये गये है।
आशा तथा शहरी आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि
मंत्रि-परिषद द्वारा आशा तथा शहरी आशा कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा संपादित की जाने वाली रूटीन गतिविधियों की प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह 2 हजार से बढ़ाकर प्रतिमाह 6 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रतिवर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार (अधिकतम 1000 रूपये की सीमा में ) प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई है। इसके साथ आशा पर्यवेक्षकों को दी जाने वाली दैनिक प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 500 रूपये प्रतिदिन (अधिकतम रुपये 15000 रूपये प्रतिमाह ) की गई तथा प्रतिवर्ष समुचित बढ़ोतरी के निर्णय लेने के लिए विभाग को अधिकृत किया गया है। आशा, शहरी आशा और आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति के समय दी जाने वाली राशि बढ़ाकर एक लाख रूपये की गई है। आशा, शहरी आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों के परिवारों को उनकी कर्त्तव्य अवधि में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का पात्र परिवार भी माना गया है।
रतलाम और छतरपुर में 2 समूह जल-प्रदाय योजना स्वीकृत
मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम के माध्यम से रतलाम और छतरपुर के लवकुशनगर में 2 नवीन समूह जल-प्रदाय योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इसके लिये 967 करोड़ 52 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।
‘मध्यप्रदेश देव नारायण बोर्ड’ के गठन का अनुसमर्थन
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश में गुर्जरों के कल्याण, उनके सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, रोजगार, कौशल विकास एवं शिक्षा / प्रशिक्षण के लिये राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव एवं अनुशंसाएँ दिये जाने के लिये ‘मध्यप्रदेश देव नारायण बोर्ड के गठन आदेश 28 सितम्बर 2020 का अनुसमर्थन किया गया।
विशेष पिछड़ी जनजातियों को भी मिलेगा अब लाड़ली बहना योजना की राशि वृद्धि का लाभ
मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिये संचालित आहार अनुदान योजना की पात्र महिला हितग्राहियों को महिला-बाल विकास विभाग द्वारा संचालित लाड़ली बहना योजना में समय-समय पर होने वाली राशि वृद्धि का लाभ समान रूप से देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही हितग्राहियों द्वारा योजना का दोहरा लाभ लेने पर रोक के लिये आहार अनुदान योजना का लाभ लेने वाली हितग्राही महिला को लाड़ली बहना योजना का लाभ नहीं देने का भी निर्णय लिया गया।
एम्स भोपाल को भूमि आवंटन
मंत्रि-परिषद द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) साकेत नगर भोपाल को ग्राम बर्रई स्थित खसरा क्रमांक 11 रकबा 8.0100 हेक्टेयर शासकीय भूमि को शासन की शर्तों के अधीन निःशुल्क प्रब्याजि और 1 रूपये वार्षिक भू-भाटक पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन के उन्नयन के लिये 167 करोड़ 59 लाख रूपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रि-परिषद द्वारा कपास पर मण्डी शुल्क घटाकर 31 मार्च 2024 तक 0.50 रूपये किये जाने के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया है। यह निर्णय कपास व्यापारी एवं जन-प्रतिनिधियों की कपास पर मण्डी शुल्क कम करने की मांग तथा कपास व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया।