Madhya Pradesh

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: प्रोबेशन एरियर पर कर्मचारियों को राहत, 57 हजार से ज्यादा कर्मियों को मिलेंगे करीब 2000 करोड़

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कर्मचारियों को मिलेगा पूरा एरियर-मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने एक अहम आदेश दिया है, जिससे हजारों कर्मचारियों के कटे वेतन का एरियर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यह फैसला प्रोबेशन पीरियड के दौरान कटे वेतन को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म करता है।

57 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को होगा फायदा-दिसंबर 2019 के बाद प्रदेश में नियमित भर्ती हुए करीब 57,320 कर्मचारियों को इस फैसले से सीधे लाभ मिलेगा। कोर्ट के आदेश के बाद अब इन सभी कर्मचारियों को उनका कटा हुआ वेतन एरियर के रूप में वापस मिलेगा।

प्रोबेशन में वेतन में कटौती का मामला-नियुक्ति के बाद कर्मचारियों को पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% वेतन दिया गया था। तीन साल तक पूरा वेतन न मिलने की वजह से यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था, जहां अब कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आया है।

एरियर भुगतान के स्पष्ट निर्देश-हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि प्रोबेशन के दौरान कटे वेतन की राशि कर्मचारियों को एरियर के रूप में दी जाए। इसका मतलब सरकार को वर्षों से रुका हुआ पैसा कर्मचारियों के खातों में लौटाना होगा।

कितनी रकम कटती रही कर्मचारियों की?-विभिन्न पदों और वेतनमान के हिसाब से तीन साल में कर्मचारियों का लगभग 1.74 लाख से 4.07 लाख रुपये तक वेतन कटा था। यह राशि अब एरियर के रूप में कर्मचारियों को वापस मिलेगी।

कुल भुगतान करीब 2000 करोड़ रुपये-सभी कर्मचारियों के एरियर को मिलाकर यह रकम लगभग 2000 करोड़ रुपये तक पहुंचती है। इतना बड़ा भुगतान कर्मचारियों के लिए राहत का कारण बनेगा और सरकारी सिस्टम में भी यह एक महत्वपूर्ण मिसाल होगी।

कर्मचारियों में खुशी का माहौल-कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। वे लंबे समय से अपने कटे वेतन के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब उम्मीद है कि जल्द ही एरियर की प्रक्रिया शुरू होगी और पैसा उनके खाते में आएगा।

अब सरकार पर टिकी निगाहें-अब सबकी नजरें राज्य सरकार पर हैं कि वह कब और कैसे यह राशि कर्मचारियों को भुगतान करेगी। माना जा रहा है कि संबंधित विभाग जल्द ही इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेगा और भुगतान प्रक्रिया शुरू होगी।

 

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