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Chhattisgarh

AIS नियमों के तहत मुख्य सचिव अमिताभ जैन को 30 सितंबर 2025 तक सेवा विस्तार

रायपुर l छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन की सेवा अवधि में तीन माह का विस्तार दिया गया है। इस संबंध में आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।  इसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है. बता दें कि अंतिम समय में आज केंद्र सरकार ने अमिताभ जैन को मुख्य सचिव के रूप में एक्सटेंशन दिए जाने की मंजूरी दी थी. केंद्र सरकार की ओर से AIS (DCRB) Rules, 1958 के नियम 16 (1) के तहत अनुमति मिलने के बाद राज्य सरकार ने एक जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक के लिए आईएएस अमिताभ जैन की सर्विस में विस्तार का आदेश जारी किया है।

 

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