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पहली बार बनवा रहे हैं वोटर आईडी? चुनाव आयोग ने बदले ऑनलाइन नियम, आवेदन से पहले जान लें ये जरूरी बातें

ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन में बड़ा बदलाव, अब परिवार के पुराने वोटर रिकॉर्ड की भी होगी जरूरत-अगर आप पहली बार वोटर आईडी बनवाने जा रहे हैं या वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाना चाहते हैं, तो आवेदन से पहले नए नियमों को समझना जरूरी है। चुनाव आयोग ने ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब ECINET पोर्टल पर Form-6 भरते वक्त माता-पिता या दादा-दादी के पुराने SIR वोटर रिकॉर्ड की जानकारी भी मांगी जाएगी। यह नियम फिलहाल केवल ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए है। जो ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं, उनके लिए पुरानी प्रक्रिया जारी रहेगी।

Form-6 क्या है और ऑनलाइन आवेदन में क्या बदलाव हुए हैं?-Form-6 उन लोगों के लिए होता है जो पहली बार वोटर बनने के लिए आवेदन करते हैं या जिनका नाम वोटर लिस्ट से हट गया हो और वे उसे वापस जोड़ना चाहते हों। 11 जुलाई से चुनाव आयोग ने ऑनलाइन Form-6 में नया डिक्लेरेशन सेक्शन जोड़ा है। इसमें आवेदक को तीन विकल्पों में से एक चुनना होगा। यह बदलाव पुराने वोटर रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए किया गया है। हालांकि, कई लोगों को यह नया नियम थोड़ा जटिल लग रहा है, खासकर उन परिवारों को जिनके पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं।

डिक्लेरेशन में क्या-क्या विकल्प मिलेंगे और क्या जानकारी देनी होगी?-अब ऑनलाइन आवेदन करते वक्त आपको बताना होगा कि क्या आपका नाम पहले की SIR प्रक्रिया में वोटर सूची में था या आपके माता-पिता या दादा-दादी का नाम उस सूची में था। अगर हां, तो आपको संबंधित विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और पुराने वोटर रिकॉर्ड का सीरियल नंबर भी भरना होगा। यह नंबर SIR 2000 या हाल की SIR प्रक्रिया से जुड़ा हो सकता है। अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है, तो तीसरा विकल्प चुनकर भी आवेदन कर सकते हैं।

पहली बार आवेदन कर रहे हैं? घबराएं नहीं, इन बातों का रखें ध्यान-अगर आप पहली बार वोटर आईडी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि पहले अपने परिवार के पुराने वोटर कार्ड, EPIC नंबर या विधानसभा क्षेत्र की जानकारी जुटा लें। इससे फॉर्म भरना आसान होगा। लेकिन अगर यह जानकारी नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं। चुनाव आयोग ने ऐसे आवेदकों के लिए भी विकल्प दिए हैं। सबसे जरूरी बात है कि आवेदन में सही जानकारी भरें और किसी भी कॉलम में गलत जानकारी न दें। फिलहाल यह नया नियम केवल ऑनलाइन Form-6 पर लागू है।

 

 

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