MP बोर्ड: 12वीं में विषय बदलने की सुविधा खत्म, छात्रों में निराशा
MP बोर्ड: मध्य प्रदेश बोर्ड के 12वीं के छात्रों के लिए गलती सुधारने की आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSE) ने हर विषय के लिए गलती सुधारने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। BSE ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने यह निर्देश दिया है कि छात्र 12वीं में वही विषय लेगा जो उसने 11वीं में लिया था। अगर किसी छात्र को 11वीं में कोई विषय कठिन लगता है, तो वह 12वीं में उसे नहीं बदल सकता। अगर स्कूल ने गलती से 12वीं की परीक्षा फॉर्म में विषय बदल दिया है, तो केवल उसी स्थिति में गलती सुधारने का शुल्क लिया जाएगा। बोर्ड ने पूरी तरह से बदलाव पर रोक लगा दी है। हालांकि, तीन साल पहले तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं में विषय बदलने की सुविधा दी थी। पिछले साल भी कुछ विशेष मामलों में विषय बदलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब बोर्ड ने इसे पूरी तरह से बंद कर दिया है।
इस बार भी बोर्ड ने 12वीं में केवल गलती सुधारने की सुविधा दी है। कई छात्रों ने स्कूल के प्रिंसिपल और बोर्ड से शिकायत की है कि उन्हें विषय बदलने का मौका दिया जाए, लेकिन बोर्ड ने केवल गलती सुधारने का अवसर प्रदान किया है।ऑनलाइन गलती सुधारने की सुविधा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के लिए, संस्थान द्वारा ऑनलाइन एंट्री में की गई विषयों की गलतियों को सुधारने की सुविधा 31 दिसंबर तक उपलब्ध है। विषयों में गलतियों को 500 रुपये प्रति विषय के जुर्माने के साथ सुधारा जा सकता है।
संबंधित संस्थान के प्रिंसिपल के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह 11वीं कक्षा पास करने वाले छात्र की मार्कशीट के साथ गलती सुधारने का आवेदन और इस संबंध में एक घोषणा MP Online पोर्टल पर अपलोड करें। जिन छात्रों के विषयों में सुधार किया गया है, उन्होंने 11वीं कक्षा में वही विषय पढ़े हैं या स्कूल द्वारा उन्हें उसी विषय की मार्कशीट जारी की गई है। अगर यह पाया जाता है कि किसी स्कूल ने तथ्यों को छिपाकर विषयों में गलत बदलाव किया है, तो सरकारी स्कूल के मामले में, संबंधित संस्थान के प्रिंसिपल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सार्वजनिक शिक्षा निदेशालय के आयुक्त को पत्र लिखा जाएगा। वहीं, निजी स्कूल के मामले में, संबंधित स्कूल की मान्यता तुरंत समाप्त की जा सकती है।