खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में राज्य उपभोक्ता संरक्षण बोर्ड की बैठक समाप्त….
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता संरक्षण बोर्ड की पहली बैठक आज मंत्रालय, महानदी भवन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई. बैठक में नियुक्त सदस्यों और प्रतिनिधियों ने उपभोक्ता हितों और अधिकारों के संरक्षण के लिए परिषद की स्थापना के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया।
इस अवसर पर बोलते हुए खाद्य मंत्री श्री भगत ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण बोर्ड का गठन कर उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य कर रही है. हम सभी को उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए भागीदारी के साथ काम करने की जरूरत है।
मंत्री श्री भगत ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों की रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार, उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण और प्रचार पर सलाह देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण के लिए राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। उन्होंने बैठक में उपस्थित सदस्यों से कहा कि आप राज्य उपभोक्ता संरक्षण बोर्ड में उपभोक्ताओं के मूलभूत हितों से संबंधित सभी आवश्यक कार्य करेंगे. राज्य परिषद की बैठक में राज्य सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से परिषद के सभी सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया गया कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए जाएं और उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाए। राज्य उपभोक्ता संरक्षण बोर्ड राज्य में उपभोक्ताओं के हितों के संबंध में राज्य सरकार को समय-समय पर सलाह देगा।
बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा, विशेष सचिव श्री मनोज सोनी मनोनीत बोर्ड प्रतिनिधि श्री नवीन श्रीवास्तव, श्री शशि भगत, श्री प्रमोद गुप्ता, सुश्री शशि प्रभा गायकवाड़, श्री सुरेश गोयल, श्री सुरेश अग्रवाल, श्री अभिषेक सिंह सहित स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्योग एवं वाणिज्य, कृषि, समाज कल्याण, राज्य वितरण निगम, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ व्यापार संगठन, छत्तीसगढ़ स्टेट लीड बैंक, टेलीकॉम एडमिनिस्ट्रेटर, रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग सहित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अन्य उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी।