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ट्रंप का बड़ा कदम अब अपराधी प्रवासियों को मिलेगी सख्त सजा

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ट्रंप: ट्रंप ने अवैध प्रवासियों की हिरासत से जुड़ा पहला कानून किया पास वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल का पहला कानून पास कर दिया है, जो अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाता है। यह कानून उन अवैध प्रवासियों की ट्रायल से पहले हिरासत को अनिवार्य करता है, जो चोरी, डकैती या दुकानों में सेंधमारी जैसे अपराधों के आरोपी हैं। लैकन राइली एक्ट नाम के इस कानून को पहले ही अमेरिकी संसद के दोनों सदनों – हाउस और सीनेट – से समर्थन मिल चुका था। 20 जनवरी को पदभार संभालने के बाद यह ट्रंप द्वारा पारित किया गया पहला विधेयक है। कानून पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप ने कहा, “इस कानून के तहत, अब होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को उन सभी अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेना होगा जो चोरी, डकैती, दुकानों में सेंधमारी, पुलिस अधिकारी पर हमला, हत्या या किसी भी गंभीर अपराध में संलिप्त पाए गए हैं।” उन्होंने आगे कहा कि यह कानून पहली बार राज्यों को संघीय सरकार पर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार भी देता है। यदि भविष्य में कोई प्रशासन अमेरिका के इमिग्रेशन कानूनों को लागू करने में विफल रहता है, तो राज्य सरकारें न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग कर सकती हैं।

कौन थीं लैकन राइली? इस कानून का नाम लैकन राइली के नाम पर रखा गया है, जो जॉर्जिया की एक 22 वर्षीय नर्सिंग स्टूडेंट थीं। उन्हें एक वेनेजुएला के अवैध प्रवासी ने मार डाला था। ट्रंप ने कहा, “उन्हें एक अवैध प्रवासी गैंग मेंबर ने बेरहमी से हमला कर, पीटा और हत्या कर दी। यह प्रवासी हमारी पिछली सरकार की ढील के कारण अमेरिका में घुसा था।” कानून लागू करने पर जोर राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में यह कानून सीमा सुरक्षा को लेकर उनकी सख्ती को दर्शाता है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने कहा, “यह कानून हमारे टूटी हुई इमिग्रेशन व्यवस्था में सुधार लाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में खतरनाक अपराधियों और हिंसक गैंग के सदस्यों को अब अमेरिकी समुदायों में खुला नहीं छोड़ा जाएगा।”

विपक्ष की आलोचना हालांकि, डेमोक्रेटिक सांसद डिक डर्बिन ने इस कानून की आलोचना करते हुए कहा कि यह संघीय सरकार की शक्ति को कमजोर करता है। उन्होंने कहा, “यह कानून राज्यों को संघीय सरकार के इमिग्रेशन फैसलों पर मुकदमा करने का अधिकार देता है, जिससे न्याय व्यवस्था बाधित हो सकती है। यह संघीय अदालतों के कामकाज को भी प्रभावित करेगा।” डर्बिन ने यह भी चेतावनी दी कि “कानून के कुछ प्रावधानों के कारण अमेरिका में कानूनी प्रवास भी प्रभावित हो सकता है। यह किसी खास देश, जैसे भारत या चीन, के नागरिकों को वीजा जारी करने की प्रक्रिया को रोक सकता है।” कानून कैसे पास हुआ? इस बिल को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 263-156 वोटों से पास किया गया, जबकि सीनेट में 64-35 वोटों से मंजूरी मिली। इस बीच, सीनेट की न्यायिक समिति के चेयरमैन चक ग्रासले और सीनेटर टेड क्रूज़ ने ‘स्टॉप इललीगल री-एंट्री एक्ट’ भी पेश किया है, जिसमें उन लोगों के लिए न्यूनतम 5 साल की जेल की सजा का प्रस्ताव है जो पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड के साथ अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करते हैं।

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