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वित्तीय वर्ष 2023-24 (आयु 2024-25) आईटीआर फाइलिंग अंतिम तिथि – Tax Slabs for AY 2023-24

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आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख – आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख के बारे में जानना जरूरी है। इससे जुर्माने को रोकने में मदद मिलेगी। आम तौर पर, आयकर देश के कर राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है जो सरकार को अपने नागरिकों के लिए कल्याणकारी कार्यों को निष्पादित करने में योगदान देता है। इसे प्रत्यक्ष कर भी कहा जाता है क्योंकि कर योग्य आय अर्जित करने वाले लोग अपने करों का भुगतान सीधे राज्य सरकार को करते हैं। सरकार आयकर वसूलती है, समय पर अपना आयकर रिटर्न भरना आपका कानूनी दायित्व है।

व्यक्तियों, कंपनियों, फर्मों, स्थानीय प्राधिकरणों, हिंदू अविभाजित परिवारों और एलएलपी पर आयकर लगाया जा सकता है। हर साल नए बजट की लॉन्चिंग के दौरान इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियम और स्लैब जारी किए जाते हैं। ये नियम वित्तीय वर्ष में जारी किए जाते हैं और बाद के आकलन वर्ष में लागू होते हैं। प्रत्येक करदाता को अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने से पहले इन नियमों का पालन करना चाहिए।

आयकर रिटर्न (आईटीआर): एक सिंहावलोकन – इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा फॉर्म है जिसमें किसी व्यक्ति की आय के बारे में डेटा होता है और क्या वे कर योग्य हैं या कर के भुगतान से छूट प्राप्त हैं। कोई व्यक्ति कितना टैक्स चुकाएगा, यह वित्तीय वर्ष में जारी स्लैब के आधार पर होता है। आयकर की दरें सालाना जारी की जाती हैं, लेकिन आयकर का भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है।

यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से कर योग्य आय की राशि की गणना करता है और एक वर्ष के दौरान आयकर विभाग को अतिरिक्त कर का भुगतान करता है, तो उसे आयकर विभाग से अतिरिक्त भुगतान का रिफंड मिलेगा। भारत में प्रचलित आयकर कानून के प्रावधानों के तहत आयकर लेनदेन किए जाते हैं। आयकर रिटर्न हर साल व्यक्तियों या निगमों द्वारा किया जाना है। यदि एक निश्चित समय अवधि के भीतर कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो देयताएं और जुर्माना लगाया जा सकता है। इनसे बचने के लिए जरूरी है कि इनकम टैक्स जल्दी चुकाया जाए। अपना आयकर अभी फाइल करें
क्या आप आईटीआर फाइल करने के योग्य हैं? चलो पता करते हैं

नए आयकर स्लैब और दरों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, अपनी उम्र की परवाह किए बिना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है।

इसलिए, सभी नागरिक अपनी वार्षिक आय के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करने के हकदार हैं
एनआरआई भी आईटीआर फाइल कर सकता है अगर उसकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है
2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले अनिवासी भारतीयों को कराधान देनदारियों से छूट दी गई है
सभी पंजीकृत कंपनियां आयकर रिटर्न का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, भले ही उन्होंने कोई लाभ अर्जित किया हो या नहीं
भारत के अंदर शामिल विदेशी कंपनियां आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए उत्तरदायी हैं
यदि कोई व्यक्ति देश के बाहर किसी मूर्त या अमूर्त संपत्ति का मालिक है, तो वे करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि (आयु 2024-25) – आयकर का भुगतान करना एक कानूनी दायित्व है जिसे सभी नागरिकों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए जो अपने आयकर स्लैब के अनुसार कर योग्य आय के लिए पात्र हैं। यदि एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर आयकर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो डिफ़ॉल्ट दंड लागू हो सकता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयकर दाखिल करने के लिए कोई जुर्माना नहीं है, आयकर नियत तारीखों के भीतर दायर किया जाना चाहिए।

आयकर अधिनियम की धारा 234ए और 234एफ जुर्माने के प्रावधानों से संबंधित हैं। आयकर रिटर्न फाइलिंग वित्तीय वर्ष के बाद और निर्धारण वर्ष के भीतर की जाती है। नियत तिथियों को बढ़ाने का विवेक केंद्र सरकार के पास है।

अग्रिम कर के भुगतान की देय तिथि – आयकर का भुगतान एक निश्चित तिथि के भीतर किया जाना चाहिए। यदि कर का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह आपको ऐसी स्थिति में डाल सकता है जहां आपको अनावश्यक देनदारियों और दंड का सामना करना पड़ता है। इसलिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले अपना कर खर्च करना बेहतर है।

अग्रिम करों का भुगतान करने का अर्थ है उस वर्ष की आय पर करों का भुगतान करना जिसमें भुगतान किया गया है। व्यक्तियों को अपनी अनुमानित आय और कर योग्य मूल्य की गणना करनी चाहिए और इसे वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान की गई चार किस्तों में वितरित करना चाहिए।

करदाताओं को आय का अनुमान लगाकर और इसे किश्तों में वितरित करके अपने वार्षिक कर का भुगतान करना चाहिए। ये किस्तें 15%, 45%, 75% और 100% हैं। भुगतान 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को या उससे पहले किया जाना चाहिए। इसके द्वारा आय के साथ किए गए कर भुगतान के कारण आयकर का एक अध्ययन प्रवाह बनाए रखा जा सकता है। तो हाल ही में आईटीआर फाइलिंग 2023 की अंतिम तिथि 15 जून 2023 है।

आईटीआर देय तिथि : 31-Jul-2023

Category of TaxpayerDue Date for Tax Filing- FY 2023-24 
*(unless extended)
Individual / HUF/ AOP/ BOI
(books of accounts not required to be audited)
31st July 2023
Businesses (Requiring Audit)31st October 2023
Businesses requiring transfer pricing reports
(in case of international/specified domestic transactions)
30th November 2023
Revised Return31st December 2023
Belated/late Return31st December 2023

Important Due Dates for Paying Advance Tax Installments for FY 2023-24 (AY 2024-25)

DUE DATENATURE OF COMPLIANCETAX TO BE PAID
15th June 2023First Installment15% of tax liability
15th September 2023Second Installment45% of tax liability
15th December 2023Third Installment75% of tax liability
15th March 2024Fourth Installment100% of tax liability
31st March 2024Presumptive scheme100% of tax liability

Important ITR Filing Last Date for FY 2023-24:

15 June 2023Advance TaxFirst Installment for the financial year 2023-24Challan No./ ITNS 280
31 July 2023ITR filingITR Filing for FY 2023-24ITR Application Form
15 September 2023Advance TaxSecond Instalment for FY 2023-24Challan No./ITNS 280
30 September 2023Tax audit reportTax audit report for FY 2023-24Form 3CA/3CB/3CD
31 October 2023Transfer Pricing ReportSubmission of reports for FY 2023-24Form 3CEB
31 October 2023ITR filing (audit cases without transfer pricing)ITR Filing for FY 2023-24Applicable ITR Form
30 November 2023ITR filing for transfer pricing casesITR filing for FY 2023-24 (specified domestic or international transactions)Applicable ITR Form
15 December 2023Advance taxThird Instalment for FY 2023-24Challan No. or ITNS 280
31 December 2023Revised return or belated return filingRevised return or belated return for FY 2023-24Revised or belated return
15 March 2024Advance taxFourth Instalment for FY 2023-24, Single and final installment for taxpayers opting for presumptive taxation schemeChallan No./ITNS 280

टीडीएस रिटर्न के लिए आईटीआर फाइलिंग की देय तिथि – टीडीएस या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एक प्रकार का इनकम टैक्स है जिसे इस उद्देश्य के लिए एकत्र किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो वह स्रोत पर टैक्स काट लेगा। केंद्र सरकार को इसकी जानकारी दी जाएगी।

The ITR filing last date for filing TDS for the financial year 2023-2024 are:

QUARTER ENDINGMONTH OF DEDUCTIONDUE DATES FOR DEPOSITING TDS
(FY 2023-24)*
TDS RETURN DUE DATE
(FY 2023-24)
30th June 2023April 20237th May 202331st July 2023
May 20237th June 2023
June 20237th July 2023
30th September 2023July 20237th August 202331st October 2023
August 20237th September 2023
September 20237th October 2023
31st December 2023October 20237th November 202331st January 2024
November 20237th December 2023
December 20237th January 2023
31st March 2024January 20247th February 202431st May 2024

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) देर से फाइल करने के परिणाम – यदि किसी कारण से आपने नियत तारीखों के भीतर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और जो पूर्व-निर्दिष्ट नहीं हैं, तो जुर्माना लगाया जा सकता है। नियत तारीख के भीतर आयकर दाखिल नहीं करने पर लगने वाले जुर्माने की चर्चा आयकर अधिनियम की धारा 234ए के तहत की जाती है। यदि कोई व्यक्ति समय पर आईटीआर फाइल नहीं करता है, तो वह हर महीने 1% ब्याज की दर से राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

Tax Slabs for AY 2023-24

For Individual (resident or non-resident) less than 60 years of age anytime during the previous year: 

Old Tax RegimeNew Tax Regime u/s 115BAC
Income Tax SlabIncome Tax RateIncome Tax SlabIncome Tax Rate
Up to ₹ 2,50,000    NilUp to ₹ 2,50,000Nil
₹ 2,50,001 – ₹ 5,00,000    5% above ₹ 2,50,000₹ 2,50,001 – ₹ 5,00,0005% above ₹ 2,50,000
₹ 5,00,001 – ₹ 10,00,000₹ 12,500 + 20% above ₹ 5,00,000₹ 5,00,001 – ₹ 7,50,000₹ 12,500 + 10% above ₹ 5,00,000
Above ₹ 10,00,000 ₹ 1,12,500 + 30% above ₹ 10,00,000₹ 7,50,001 – ₹ 10,00,000₹ 37,500 + 15% above ₹ 7,50,000
  ₹ 10,00,001 – ₹ 12,50,000₹ 75,000 + 20% above ₹ 10,00,000
  ₹ 12,50,001 – ₹ 15,00,000₹ 1,25,000 + 25% above ₹ 12,50,000
  Above ₹ 15,00,000₹ 1,87,500 + 30% above ₹ 15,00,000

For Individual (resident or non-resident), 60 years or more but less than 80 years of age anytime during the previous year:

Old Tax RegimeNew Tax Regime u/s 115BAC
Income Tax SlabIncome Tax RateIncome Tax SlabIncome Tax Rate
Up to ₹ 3,00,000NilUp to ₹ 2,50,000Nil
₹ 3,00,001 – ₹ 5,00,0005% above ₹ 3,00,000
 
₹ 2,50,001 – ₹ 5,00,0005% above ₹ 2,50,000
₹ 5,00,001 – ₹ 10,00,000₹ 10,000 + 20% above ₹ 5,00,000₹ 5,00,001 – ₹ 7,50,000₹ 12,500 + 10% above ₹ 5,00,000
Above ₹ 10,00,000₹ 1,10,000 + 30% above ₹ 10,00,000₹ 7,50,001 – ₹ 10,00,000₹ 37,500 + 15% above ₹ 7,50,000
  ₹ 10,00,001 – ₹ 12,50,000₹ 75,000 + 20% above ₹ 10,00,000
  ₹ 12,50,001 – ₹ 15,00,000₹ 1,25,000 + 25% above ₹ 12,50,000
  Above ₹ 15,00,000₹ 1,87,500 + 30% above ₹ 15,00,000

For Individual (resident or non-resident) 80 years of age or more anytime during the previous year:

Old Tax RegimeNew Tax Regime u/s 115BAC
Income Tax SlabIncome Tax RateIncome Tax SlabIncome Tax Rate
Up to ₹ 5,00,000  NilUp to ₹ 2,50,000Nil
₹ 5,00,001 – ₹ 10,00,00020% above ₹ 5,00,000₹ 2,50,001 – ₹ 5,00,0005% above ₹ 2,50,000
Above ₹ 10,00,000 ₹ 1,00,000 + 30% above ₹ 10,00,000₹ 5,00,001 – ₹ 7,50,000₹ 12,500 + 10% above ₹ 5,00,000
  ₹ 7,50,001 – ₹ 10,00,000₹ 37,500 + 15% above ₹ 7,50,000
  ₹ 10,00,001 – ₹ 12,50,000₹ 75,000 + 20% above ₹ 10,00,000
  ₹ 12,50,001 – ₹ 15,00,000₹ 1,25,000 + 25% above ₹ 12,50,000
  Above ₹ 15,00,000₹ 1,87,500 + 30% above ₹ 15,00,000
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