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हरियाणा में इस साल गजटेड नहीं, बल्कि ऐच्छिक अवकाश रहेगा ईद-उल-फितर पर

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हरियाणा में इस बार ईद-उल-फितर पर गजटेड नहीं, बल्कि ऐच्छिक अवकाश रहेगा हरियाणा सरकार ने इस साल 31 मार्च को पड़ने वाली ईद-उल-फितर को गजटेड छुट्टी के बजाय ऐच्छिक अवकाश घोषित किया है। यह फैसला वित्तीय वर्ष (2024-25) के आखिरी दिन होने और 29-30 मार्च के वीकेंड होने के कारण लिया गया है। बुधवार को जारी आधिकारिक अधिसूचना में बताया गया कि राज्य सरकार ने ईद-उल-फितर के अवसर पर पहले दी गई गजटेड छुट्टी को संशोधित कर इसे शेड्यूल-II के तहत ऐच्छिक अवकाश में बदल दिया है। गौरतलब है कि गजटेड अवकाश अनिवार्य होते हैं, जबकि ऐच्छिक अवकाश का लाभ कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं।

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